मोदी सरकार पाकिस्तान और बांग्लादेश से पलायन कर भारत आने वाले हिंदुओं की सिटीजनशिप को लेकर किए वादे को पूरा करने जा रही है। इन देशों में प्रताड़ित होने के बाद लौटे हिंदुओं को जल्द ही भारत की सिटीजनशिप मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने कानून में बदलाव का फैसला किया है। इसी मानसून सत्र में आएगा नया बिल...
- मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने सिटीजन एक्ट 1955 में अमेंडमेंट बिल लाने की तैयारियां कर ली हैं।
- यह बिल इसी मानसून सेशन में संसद में पेश किया जा सकता है।
- होम मिनिस्ट्री के एक अफसर के मुताबिक- "कैबिनेट के इस प्रपोजल का काम तकरीबन खत्म हो गया है। जल्द ही इसे कैबिनेट से भी मंजूरी मिल जाएगी।"
- बता दें कि बीजेपी ने 2014 में अपने चुनावी एजेंडा में कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को भारत में शरण दी जाएगी।
- नरेंद्र मोदी ने भी कई रैलियों में इसका जिक्र किया था।
- ये बदलाव अफगानिस्तान के हिंदुओं के लिए भी लागू होंगे।
- यह बिल इसी मानसून सेशन में संसद में पेश किया जा सकता है।
- होम मिनिस्ट्री के एक अफसर के मुताबिक- "कैबिनेट के इस प्रपोजल का काम तकरीबन खत्म हो गया है। जल्द ही इसे कैबिनेट से भी मंजूरी मिल जाएगी।"
- बता दें कि बीजेपी ने 2014 में अपने चुनावी एजेंडा में कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को भारत में शरण दी जाएगी।
- नरेंद्र मोदी ने भी कई रैलियों में इसका जिक्र किया था।
- ये बदलाव अफगानिस्तान के हिंदुओं के लिए भी लागू होंगे।
भारत में 2 लाख से ज्यादा रिफ्यूजी
- एक अनुमान है कि भारत में 2 लाख से ज्यादा रिफ्यूजी हैं। इन्हें भारत में 'सेकंड क्लास सिटीजन' मिली हुई है।
- जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, रायपुर, अहमदाबाद, राजकोट, कच्छ, भोपाल, इंदौर, मुंबई, नागपुर, पुणे, दिल्ली और लखनऊ में करीब 400 पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजी कैम्प चल रहे हैं।
- जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, रायपुर, अहमदाबाद, राजकोट, कच्छ, भोपाल, इंदौर, मुंबई, नागपुर, पुणे, दिल्ली और लखनऊ में करीब 400 पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजी कैम्प चल रहे हैं।
ये बड़े अमेंडमेंट मुमकिन हो सकते हैं
- रजिस्ट्रेशन फीस को घटाकर फैमिली के एक मेंबर के लिए 100 रुपये किया जाएगा। अभी 5 हजार रुपये है।
- होम मिनिस्ट्री की जगह एप्लिकेशन की जांच डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कर सकेंगे।
- बैंक अकाउंट खोलने, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवाने की मंजूरी मिलेगी।
- होम मिनिस्ट्री की जगह एप्लिकेशन की जांच डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कर सकेंगे।
- बैंक अकाउंट खोलने, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवाने की मंजूरी मिलेगी।